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झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश

Land Mutation : रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारीयों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वालों पर एक्शन लिया जायेगा. इसके अलावा उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है.

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Land Mutation : झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है. राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारियों पर अब त्वरित एक्शन लिया जायेगा. रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वालों पर एक्शन लिया जायेगा. उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दियें.

बिना जायज कारण अस्वीकृत नहीं होंगे दाखिल खारिज

रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है, जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और भूमि संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं. उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है. साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है.

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इन पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारियों से जांच करायें जायेंगे. जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र ‘क’ गठित की जायेगी. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जानें चाहिए.

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