31.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

झारखंड में आज से चलेंगे ऑटो एवं ई-रिक्शा, जानें किन नियमों का करना होगा पालन

झारखंड में आज से ‘अनलॉक-1' (Unlock 1.0) में घोषित छूट के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेम्पो और हाथ रिक्शे को चलाने की छूट दी गयी लेकिन इनके लिए परिचालन के सख्त नियम जारी किये गये हैं. इन नियमों के तहत ऑटो एवं ई रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो और हाथ रिक्शे में एक ही सवारी चलेगी तथा उन्हें सैनेटाइजर रखने के अलावा सभी यात्रियों का विवरण भी रखना होगा. झारखंड के परिवहन सचिव ने इन व्यावसायिक वाहनों के परिचालन के लिए अलग से शर्तें (एसओपी) जारी किया जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

रांची: झारखंड में आज से ‘अनलॉक-1′ में घोषित छूट के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेम्पो और हाथ रिक्शे को चलाने की छूट दी गयी लेकिन इनके लिए परिचालन के सख्त नियम जारी किये गये हैं. इन नियमों के तहत ऑटो एवं ई रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो और हाथ रिक्शे में एक ही सवारी चलेगी तथा उन्हें सैनेटाइजर रखने के अलावा सभी यात्रियों का विवरण भी रखना होगा. झारखंड के परिवहन सचिव ने इन व्यावसायिक वाहनों के परिचालन के लिए अलग से शर्तें (एसओपी) जारी किया जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा. अधिसूचना के अनुसार यह सभी वाहन प्रारंभिक स्थल से तय स्थान तक ही सवारी लेंगे. बीच में सवारी नहीं बैठायी जा सकेगी. एक बार यात्री के उतरने के बाद वाहन चालक को सीट, हैंडल आदि को सैनेटाइज करना होगा.

इतना ही नहीं वाहन चालक को बैठने वाले सभी यात्रियों का एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें उनका नाम, यात्रा दिनांक, पूरा पता, यात्रा स्थान का विवरण एवं मोबाइल नंबर लिखना होगा. यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप फोन में रखने और उसे आन रखने को भी कहा गया है. सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी अनिवार्य होगी तथा चालक एवं यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा चालक को फेस कवर एवं ग्लब्स भी लगाना अनिवार्य होगा. इससे पूर्व आज राज्य में सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के 30 मई को जारी दिशा निर्देश के आलोक में सोमवार को राज्य में मोबाइल फोन, घड़ियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर्स, बिजली के सामानों आदि के सर्विस सेंटरों, निजी कंपनियों के कॉल सेंटर और शहरी इलाकों में बड़ी मशीनों, जेनरेटरों, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल सामानों उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के सामानों की दुकानों को चलाने की इजाजत दे दी.

Also Read: झारखंड : ऑटो और ई-रिक्शा चलेंगे, बसें नहीं; मोबाइल शॉप खुलेंगे, पर सैलून, मॉल व शिक्षण संस्थान नहीं

राज्य में धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल खोलने की अभी छूट नहीं दी गयी है. भाषा के मुताबिक राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि उच्चस्तरीय बैठक के बाद कोरोना मामलों की राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इन सभी अतिरिक्त रियायतों की घोषणा की है.

Posted By: Pawan Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें