Jharkhand News: डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, 30 अप्रैल के बाद आइपीएस अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने को लेकर संशय जताया जा रहा है. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुरूप नहीं है. पत्र की माने तो, ऑल इंडिया सर्विस के अनुसार, डीजीपी के रूप में आइपीएस अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक ही है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद डीजीपी के पद पर नहीं रहेंगे.
झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
डीजीपी नियुक्ति के लिए यूपीएससी को नहीं भेजना होगा पैनल
बता दें कि कैबिनेट ने सात जनवरी 2025 को डीजीपी चयन के लिए नियुक्ति नियमावली बनायी थी. नई नियमावली के मुताबिक, डीजीपी चयन के लिए अब यूपीएससी को अनुशंसा या पैनल नहीं भेजा जायेगा. इस प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा. इसमें मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी, प्रधान सचिव गृह और डीजीपी से रिटायर पदाधिकारी आदि सदस्य शामिल रहेंगे. इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी.
तीन फरवरी 2025 को हुई थी नियुक्ति
वहीं, डीजीपी अनुराग गुप्ता तीन फरवरी को डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए थे. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की थी. जारी अधिसूचना में कहा गया था कि आइपीएस अनुराग गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के नियम 10 (1) के अनुरूप होगा. केंद्र सरकार के अनुसार, उनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2025 को है.
इसे भी पढ़ें
पॉक्सो एक्ट में दोषी सोनुवा के युवक को 20 साल की सजा
Video: झारखंड के सरायकेला में बड़ी कार्रवाई, 10 हजार रिश्वत लेते बड़ा बाबू अरेस्ट
अक्षय तृतीया से पहले सस्ता हुआ सोना, 1,000 रुपये टूटा भाव