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पॉक्सो एक्ट में दोषी सोनुवा के युवक को 20 साल की सजा

Updated at : 29 Apr 2025 3:30 AM (IST)
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पॉक्सो एक्ट में दोषी सोनुवा के युवक को 20 साल की सजा

- पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

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चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने की हालत में सजा की अवधि और बढ़ सकती है. अभियुक्त गंगाराम सामड सोनुवा (पश्चिमी सिंहभूम) थाना क्षेत्र के पाताहातु गांव का रहनेवाला है. घटना 2 जुलाई, 2022 की है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इधर, पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के आधार पर विचार करते हुए चाईबासा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया. इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त की 20 साल की सजा सुनायी. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEVENDRA KUMAR

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