झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी, रांची समेत इन जिलों में पूर्व की तरह पाबंदियां जारी, बाकियों को सशर्त मिली छूट

Updated at :02 Jun 2021 12:01 PM
विज्ञापन
झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी, रांची समेत इन जिलों में पूर्व की तरह पाबंदियां जारी, बाकियों को सशर्त मिली छूट

रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला व गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. शेष 15 जिलों में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है. दिन के दो बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है.

विज्ञापन

Lockdown Update In Jharkhand, lockdown guidelines in ranchi रांची : राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है. अब पहले से लागू प्रतिबंध तीन जून की सुबह छह बजे से 10 जून की सुबह छह बजे तक जारी रहेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षतावाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों की घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया गया. अगले एक सप्ताह यानी 10 जून तक संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को दो वर्गों में बांटा गया है.

रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला व गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. शेष 15 जिलों में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है. दिन के दो बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है.

शादी में 11 लोगों से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं :

रेस्तरां, क्लब, बार व सैलून के अलावा गैरजरूरी सेवाओं पर पाबंदी अभी नहीं हटायी गयी है. गैरजरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा. एक जिला के अंदर ई-पास की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है. हालांकि, एक जिला से दूसरे जिला व दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था बरकरार रखी गयी है. अंतर जिला या अंतरराज्यीय बस सेवा भी फिलहाल शुरू नहीं करने का निर्णय लिया गया है. शादी-विवाह समेत अन्य सार्वजनिक समारोहों में 11 लोगों से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है. सरकारी कार्यालय भी अगले

  • दिन के दो बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें

  • सरकारी कार्यालय भी दिन के दो बजे तक ही खुलेंगे

  • रेस्तरां, क्लब, बार व सैलून के अलावा गैरजरूरी सेवाओं पर पाबंदी जारी

  • अंतर जिला या अंतरराज्यीय बस सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा

  • मॉल व मल्टी स्टोरेज दुकानों को सभी जगह बंद रखा जायेगा

  • शादी में पहले की तरह

  • 11 लोग ही हो सकेंगे शामिल, घर या कोर्ट में करना होगा मैरेज

  • ई-पास से राहत, रांची समेत नौ जिलों में नहीं खुलेंगी कपड़े-गहने की दुकानें

  • जिले के अंदर ई-पास की जरूरत नहीं, पर एक से दूसरे

  • जिले और राज्य से बाहर जाने के लिए ई-पास अनिवार्य

  • अधिक संक्रमणवाले नौ जिलों रांची, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर, गढ़वा व गुमला में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं. झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी तथा Breaking News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।

Posted By : Sameer Oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola