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Jharkhand High Court Oder Tobacco Ban : तंबाकू उत्पाद बिक्री मामले पर झारखंड सरकार को हाइकोर्ट का आदेश, बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुटखा बिक्री पर पूरी तरह से लगाए रोक

Updated at : 16 Jan 2021 12:12 PM (IST)
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Jharkhand High Court Oder Tobacco Ban : 
तंबाकू उत्पाद बिक्री मामले पर झारखंड सरकार को हाइकोर्ट का आदेश, बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुटखा बिक्री पर पूरी तरह से लगाए रोक

Tobacco Ban in Jharkhand, Jharkhand High Court Oder Tobacco Ban: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में गुटखा बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को लेकर झारखंड सरकार को आदेश दिया

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Tobacco Ban in Jharkhand, Jharkhand Tobacco Ban News, रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में गुटखा बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य में गुटखा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए. खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया. कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट दिखा.

Jharkhand Tobacco Ban: राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को बताया कि एक ही दुकान से लोग पान मसाला, जर्दा या तुलसी खरीद कर तथा उसे मिला कर उसका उपयोग करते हैं. यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. अब जर्दा व पान मसाला एक ही दुकान पर बेचने की इजाजत नहीं दी जायेगी. इसे प्रतिबंधित किया गया है. एक ही दुकान पर पान मसाला व जर्दा में से कोई एक ही बेचा जा सकेगा. लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है.

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उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी प्रवेश द्वार पर गुटखा को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गयी है. पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है. गुटखा बिक्री रोकने के लिए दुकानों में लगातार छापेमारी की जाती है. दुकानों में वैसे पान मसालों की बिक्री नहीं होने दिया जायेगा, जिसमें तंबाकू मिला होगा. राज्य सरकार यह अध्ययन करेगी कि गुटखा प्रतिबंध के पहले व प्रतिबंध के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है.

गुटखा खाने से होनेवाली बीमारी में कितनी कमी आयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फरियाद फाउंडेशन की अोर से अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने राज्य में खुलेआम बेचे जा रहे गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.

सरकार ने हाइकोर्ट को बताया, एक ही दुकान पर नहीं बेचे जा सकेंगे जर्दा व पान मसाला

दुकानों में वैसे पान मसालों की बिक्री नहीं होने दी जायेगी, जिसमें तंबाकू मिला होगा

राज्य के प्रवेश द्वार पर गुटखा को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था

Posted By : sameer Oraon

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