Jharkhand High Court: शिक्षक नियुक्ति मामले में इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर्स को नोटिस और राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश
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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में नियुक्त इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों (इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर्स) को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. वर्ष 2019 के शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी.
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने हजारीबाग में वर्ष 2015 के विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2019 में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थियों से कम अंक रहने के बावजूद नियुक्त इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों (इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर्स) को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने जुलाई माह में तिथि निर्धारित करने को कहा.
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अधिक अंक रहने के बावजूद नहीं की गयी नियुक्ति
इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थियों को अधिक अंक रहने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की गयी, जबकि कम अंक वाले को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया.
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शिक्षकों को सेवा से हटाने का किया आग्रह
अधिवक्ता चंचल जैन ने नियुक्त किये गये शिक्षकों को सेवा से हटाने तथा पद नहीं रहने पर नया पद सृजित कर उनकी नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का अदालत से आग्रह किया. प्रार्थी शिबू कुमार महतो व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है.
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