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जमीन घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के लिए याचिका दाखिल, मंगलवार को होगी सुनवाई

जमीन घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी है. मंगलवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.

रांची: बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची के पीएमएलए के विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. उनकी इस याचिका पर विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई होगी. जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. अभी भी वे रांची की होटवार जेल में हैं.

जमीन घोटाले में जेल में बंद हैं हेमंत सोरेन
इस केस में कुछ दिनों पहले जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करनेवाले मोहम्मद सद्दाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में ईडी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन पर अदालत ने संज्ञान लिया है. जमीन घोटाला में 31 जनवरी 2024 से हेमंत सोरेन रांची की होटवार जेल में बंद हैं.

आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका
इधर, जमीन घोटाले से जुड़े मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने पीएमएलए के विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी. बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में ईडी की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद सिंह की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी है. इस मामले में हेमंत सोरेन व बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं.

ALSO READ: झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली से 40 घंटे गायब रहने के मामले में दायर याचिका वापस, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी अनुमति
वहीं, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद अपने आवास से लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक गायब रहने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दायर क्रिमिनल रिट (हेवियस कॉरपस) याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी के आग्रह को देखते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी गयी.

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