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Jharkhand Cabinet Meeting: प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत पर भी परिजनों को आर्थिक मदद देने पर कैबिनेट की मुहर

प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना को प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में लाभ देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

Jharkhand Cabinet Meeting Today: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड के प्रवासी श्रमिकों (मजदूरों) की सामान्य मौत की स्थिति में भी अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना का लाभ परिजनों को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. वहीं, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड (रांची) में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु पर भी मिलेगा लाभ

प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. वहीं, विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 की कडिका-2(ii) जिसके तहत झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावा 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गई.

झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली-2011 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति

झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश 2020 से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या-436, दिनांक 11.02.2021 में आशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई. वहीं, लघु खनिजों की नीलामी हेतु भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म सेवाएं के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी है. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड (रांची) में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

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झारखंड राज्य समन्वय समिति के गठन को मिली स्वीकृति

राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित/आपूरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि 16.519 करोड़ की भुगतान की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य अन्तर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या-1953, दिनांक 18.10.2014 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1348, दिनांक- 14.11.2022 एवं संकल्प संख्या-1351, दिनांक- 15.11.2022 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

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न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति

राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. वहीं, उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए झारखण्ड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई. राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.

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रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए भू-हस्तांतरण की स्वीकृति

रांची जिलान्तर्गत नगड़ी अंचल के मौजा- भूसूर के विभिन्न प्लॉट संख्या में अन्तर्निहित कुल रकबा 6.69 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16,36,31,843 /- (सोलह करोड़ छत्तीस लाख एकतीस हजार आठ सौ तैतालीस) रुपये मात्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई. बोकारो जिला अंतर्गत अंचल-चास, मौजा- कालापत्थर अंतर्निहित कुल रकबा 0.077 एकड़, किस्म पुरातन पतित भूमि कुल देय राशि 10,51,216/- (दस लाख इक्यावन हजार दो सौ सोलह ) रुपये मात्र की अदायगी पर दक्षिण पूर्व रेलवे को तलगड़िया-बोकारो रेलवे लाइन दोहरीकरण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

बीएड कॉलेजों के संचालन के लिए परिनियम-2020 के गठन की स्वीकृति

झारखंड राज्यान्तर्गत संचालित निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों में (नामांकन एवं शुल्क निर्धारण) के संचालन के लिए परिनियम-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई. वहीं, विभागीय पत्रांक सं० 963, दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत परिनियम, Statutes on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2021; in pursuance to UGC Regulations 2018 को In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022 से प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी गई.

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की दी गई स्वीकृति

पंचम झारखंड विधान सभा का दशम (शीतकालीन) सत्र (दिनांक 19.12.2022 से 23.12.2022 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई. वहीं, दुमका जिलान्तर्गत गोपीकान्दर अंचल अन्तर्गत उरमा पहाड़ीटोला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत मौजा- चिरूडीह, मधुवन, ओरमा एवं रांगा में रकबा 445.352 हे० एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा-जराकी एवं पछवाड़ा में रकबा – 530.650 हे० क्षेत्र कुल रकबा – 976.002 हे० क्षेत्र पर 02 (दो) वर्षों के लिए कोयला खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दी गई.

सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति

केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज – III बैच – I वर्ष 2022-23 (उन्नयन) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 336 पथों एवं 143 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत 2308.29 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वर्त्तमान Schedule of Rate की दरों के समावेश करने से 262 करोड़ रुपये एवं कतिपय पथों में Higher Specification का प्रावधान किये जाने के कारण 167 करोड़ रुपये कुल 429 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई. वहीं सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत आमदा मोटु चौक से गुवाबेड़ा-पांडुवा-काशीपुर बड़बील (MDR-144 पर अवस्थित) पथ (कुल लम्बाई – 10.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु 37,23,77,700/- (सैंतीस करोड़ -तेईस लाख सतहत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति

झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. इधर, पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत चाईबासा-तांतनगर-भरभरिया-कुमारडुंगी- अंधारी- मझगाँव पथ के कि०मी० 0.00 से कि0मी0 60.00 (कुल लम्बाई-60.00 कि०मी०) का दो लेन के लिए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु रू० 116,87,75,000/- (रुपये एक सौ सोलह करोड़ सतासी लाख पचहत्तर हजार) मात्र का तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति

Pre Budget संगोष्ठी आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत डॉ हरिश्वर दयाल, Associate Professor-cum-Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई. इधर, दुमका जिलान्तर्गत बनवारा (डेंगीडीह – बनवारा – डोमनाडीह पथ पर) बेलदाहा- रायकेनारी (मचकोल) (सहारा – कोठिया पथ पर ) पथ (कुल लम्बाई 7.006 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं resettlement एवं rehabilitation सहित) के लिए 25,36,82,000/- (पच्चीस करोड़ छत्तीस लाख बिरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

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