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Ranchi news : विनय सिंह की पत्नी को अंतरिम राहत देने से हाइकोर्ट का इंकार

अदालत ने एसीबी को 19 नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है

रांची . हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को अंतरिम राहत देने से झारखंड हाइकोर्ट ने इंकार कर दिया. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने हजारीबाग सदर थाना (कांड संख्या 11/2025) में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जवाब मांगा है. अदालत ने एसीबी को 19 नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. स्निग्धा सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. स्निग्धा सिंह पर हजारीबाग में 28 डिसमिल गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ की सरकारी भूमि खरीदने का आरोप है. सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन का म्यूटेशन गलत तरीके से कराने का आरोप भी लगाया गया है. एसीबी इस प्रकरण में केस दर्ज कर अनुसंधान कर रही है. इस केस में स्निग्धा सिंह के पति विनय कुमार सिंह भी आरोपी बनाये गये हैं.

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