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Ranchi news :भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में छवि रंजन का मामला दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश

मामला इसीआइआर-01/2023 के संबंध में पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने से संबंधित है

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने इस याचिका को यह कहते हुए दूसरी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया कि यह मामला इसीआइआर-01/2023 के संबंध में पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने से संबंधित है. अपराध पीएमएलए कानून के तहत आता है. बताया गया है कि पीएमएलए के तहत अपराध से संबंधित रिट याचिका जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नियत किया गया है. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सूची से हटाया जाता है, ताकि चीफ जस्टिस की अनुमति के बाद इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ पारित संज्ञान आदेश को निरस्त करने की मांग की है. प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा-197 के तहत अभियोजन स्वीकृति लेना जरूरी है, लेकिन इडी की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है. इसलिए उनके खिलाफ इडी की विशेष अदालत द्वारा पारित संज्ञान आदेश तथा इस केस को निरस्त किया जाना चाहिए. बरियातू में सेना की कब्जेवाली जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में इडी ने मामला दर्ज किया था, जिसमें रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. मामले में छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ आरोप भी गठित हो चुका है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है.

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