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Ranchi news : जस्टिस डीपी सिंह आयोग को बकाया मानदेय का भुगतान करने का निर्देश

Updated at : 18 Nov 2025 8:30 PM (IST)
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Ranchi news : जस्टिस डीपी सिंह आयोग को बकाया मानदेय का भुगतान करने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी

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मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी

-मामला वर्ष 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को उचित मुआवजा भुगतान का.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान व दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह एक सदस्यीय आयोग के बकाया मानदेय भुगतान के लिए जल्द राशि जारी करें. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि एक सदस्यीय जस्टिस डीपी सिंह आयोग को सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी है. आयोग को जल्द ही राशि भी आवंटित कर दी जायेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर ने जनहित याचिका दायर की है. बताते चलें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2015 में जस्टिस डीपी सिंह आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने वर्ष 2020 में रिपोर्ट दी थी, जिसमें 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में रांची, बोकारो, पलामू, जमशेदपुर आदि जिलों में दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने की अनुशंसा की थी. पूर्व में सरकार की ओर से बताया गया था कि आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 पीड़ितों में से 39 पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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