कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में 3 जनवरी से होगी वर्चुअल सुनवाई, जारी हुआ आदेश

Updated at : 02 Jan 2022 8:28 PM (IST)
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कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में 3 जनवरी से होगी वर्चुअल सुनवाई, जारी हुआ आदेश

jharkhand news: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में अब वर्चुअल सुनवाई होगी. यह व्यवस्था आगामी 14 जनवरी तक जारी रहेगी. इस संबंध में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर आदेश जारी हुआ है.

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Jharkhand news: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में 3 जनवरी से मामलों की सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी. यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी. इस संबंध में झारखंड हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मो शाकिर के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है.

जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में बढ़ते कोरोना के कारण कोविड-19 प्रोटोकॉल का प्रत्येक स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाये. साथ ही कहा गया कि 3 जनवरी से आगामी 14 जनवरी तक सभी मामलों की वर्चुअल सुनवाई होगी. बता दें कि इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में सुनवाई हो रही थी. लेकिन, अब 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड में ही सुनवाई होगी.

साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाइकोर्ट की ओर से समय-समय पर जारी होनेवाले कोविड-19 प्रोटोकॉल का प्रत्येक स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाये. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. इस पर ध्यान रखकर ही सभी कार्य करना है.

Also Read: सोमवार को होगी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, CM हेमंत सोरेन ने मांगे विभिन्न विभागों से सुझाव

इधर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर हो गयी है. सोमवार को होनेवाली आपदा प्राधिकार की बैठक को लेकर विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं. साथ ही राज्यवासियों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. वहीं, बच्चे और बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखने को कहा है.

साथ ही सीएम ने राज्यवासियों से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. कहा कि आपके हित के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयत्नशील है. इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए मास्क और सोशल डिस्टैंसिंग को जरूर अपनाये. इसे अपनी दिनचर्चा में शामिल कर लें. वहीं, घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग जरूर करें.

Posted By: Samir Ranjan.

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