Ranchi news : हाइकोर्ट का सरकार को निर्देश, अभियंता नियुक्ति नियमावली लागू करें
Author Deepesh kumar
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मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.
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-मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड अभियंत्रण नियुक्ति नियमावली लागू नहीं करने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने प्रथम सत्र में सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दूसरे सत्र में सुनवाई निर्धारित करते हुए कार्मिक तथा पथ निर्माण विभाग के सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. दूसरे सत्र की सुनवाई के दाैरान कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो व पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार सशरीर उपस्थित हुए. उनकी ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली पर कैबिनेट सचिव द्वारा कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज किया गया है, उसे दूर करने में चार सप्ताह का समय लगने की संभावना है. आपतियों को दूर कर कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. खंडपीठ ने महाधिवक्ता की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर अभियंता नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति देकर लागू करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सत्यदेव मोहन घोष, अशोक कुमार राय, डिप्लोमा अभियंता संघ व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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