रांची : रांची जिला के 51 प्रदूषण जांच केंद्रों को जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने नोटिस जारी किया है. इन सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को डीटीओ ने अविलंब ऑनलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित जांच केंद्रों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
पेट्रोल पंप पर पीयूसी की स्थापना करना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिले के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसी की स्थापना करना अनिवार्य है. रांची जिला में कुल 160 प्रदूषण जांच केंद्र हैं.
प्रदूषण जांच केंद्रों को नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि जमा करने की प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट के तहत उपलब्ध है. यह फीस हर माह की 15 तारीख एवं अंतिम कार्य दिवस (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) को सरकारी कोष में जमा करें.
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