रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका में स्पेनिश बोलनेवाली ब्राजील निवासी महिला के साथ गैंग रेप मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि मामले में सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाये गये हैं. इसलिए इस मामले में अब और मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है. 32 गवाहों में से 16 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है. इस मामले में आज भी गवाही होनी है. उल्लेखनीय है कि मार्च 2024 में दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेनिश बोलनेवाली ब्राजीलियन महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. उनके पति के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की थी. एक विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ हुई इस घटना से संबंधित अखबारों में प्रकाशित खबर को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पीड़ित महिला टूरिस्ट अपने पति के साथ दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र स्थित कुरुमाहाट पहुंची थी. यह दंपती पाकिस्तान से बांग्लादेश, फिर बंगाल के रास्ते नेपाल जाने के क्रम में दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में टेंट लगा कर रुके थे. इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.
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