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चारा घोटाला: लालू प्रसाद की क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियां हुईं दूर, कब होगी अगली सुनवाई

Updated at : 07 Mar 2022 5:06 PM (IST)
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चारा घोटाला: लालू प्रसाद की क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियां हुईं दूर, कब होगी अगली सुनवाई

Jharkhand News: पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था. प्रार्थी की ओर से कोर्ट के आदेश के आलोक में त्रुटियों को दूर कर लिया गया है.

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Jharkhand News: चारा घोटाला (Fodder Scam Case) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियों को अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दूर कर लिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था. प्रार्थी की ओर से कोर्ट के आदेश के आलोक में त्रुटियों को दूर कर लिया गया है. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं.

अगली सुनवाई 11 मार्च को

चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई थी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया था. अदालत ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था. अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी है.

सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती

चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका दायर की गयी है. इसके माध्यम से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की ओर से डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में दी गयी सजा को चुनौती दी गयी है. इसके साथ ही आईए याचिका दायर कर आधी सजा काटने, बढ़ती उम्र व विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया है.

चार मामलों में मिल चुकी है जमानत

आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 ‍साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के सभी पांचों मामलों में सजायाफ्ता हैं. इन्हें चार मामलों में पहले से जमानत मिल चुकी है. फिलहाल लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं.

रिपोर्ट: राणा प्रताप

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