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Ranchi news : बेटे की हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहा पिता बरी

मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत में हुई.

रांची. बेटे की हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे पिता रफीक खान को शनिवार को साक्ष्य के अभाव बरी कर दिया गया. मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. मामला सात जनवरी 2022 का है, जो रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी गांव से जुड़ा है. आरोप था कि रफीक खान की पत्नी शहिब खातून के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था. विवाद को लेकर रफीक ने अपनी पत्नी शहिब के साथ धक्का मुक्की की. इस पर आरोपी के दोनों बेटे एकराम खान और असलम खान बीच बचाव करने पहुंचे. मौके पर रफीक खान ने एकराम के सीने में नुकीली औजार से मार दिया, जिससे एकराम गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. जानलेवा हमले करने के आरोपी को नहीं मिली बेल रांची. जानलेवा हमला करने के आरोपी राहुल कच्छप को बेल देने से अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने इनकार कर दिया. घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के रिंग रोड भंडारा टोली के पास तीन मई 2021 को हुई थी. घटना को लेकर होटल संचालक गौतम कुमार साहू ने नगड़ी थाना में बताया था कि वह होटल पर था, तभी एक युवक पिस्टल से हवाई फायरिंग कर गाली गलौज कर रहा था. जब मैं बाहर निकला, तो युवक ने दुकान बंद करने की धमकी देते हुए मुझ पर फायरिंग कर दी, जिसमें मैं बाल-बाल बच गया.

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