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झारखंड में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान होंगे सील, वाटर टैक्स नहीं देने पर केस

झारखंड में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है. नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होल्डिंगधारक के खातों को फ्रीज कर दिया जायेगा. बकाया होल्डिंग टैक्स, जल कर व ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीकरण कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय है.

By Prabhat Khabar Print Desk
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झारखंड में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान होंगे सील
झारखंड में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान होंगे सील
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