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Election Commission News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर वर्ष 2003 में विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार वोटर लिस्ट अपलोड कर दी गयी है. कोई भी आम मतदाता इस लिस्ट में अपना नाम देख सकता है. वोटर लिस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है, ताकि हर मतदाता अपना नाम उसमें आसानी से चेक कर सके.
QR कोड स्कैन करके भी मतदाता सूची में देख सकते हैं नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गयी है. इसमें कहा गया है कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO Jharkhand) की आधिकारिक वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची अब सभी के लिए उपलब्ध है. वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अथवा दिये गये QR कोड को स्कैन करके वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं.
Election Commission News: नाम सर्च करने के स्टेप्स
- वेबसाइट खोलने के बाद अपने जिले का चयन करें.
- वर्ष 2003 के समय के विधानसभा का नाम चुनें.
- वर्ष 2003 के समय के मतदान केंद्र की जानकारी है, तो मतदान केंद्र का चयन करें.
- निर्वाचक का नाम (न्यूनतम प्रथम 3 अक्षर) हिंदी में भरें.
- संबंधी का नाम (न्यूनतम प्रथम 3 अक्षर) हिंदी में भरें.
- अब आपके सामने एक Captcha आयेगा. इसको captcha box में दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें.
- सर्च बटन पर क्लिक करने पर संबंधित विधानसभा एवं मतदान केंद्र के निर्वाचक का सूची नीचे प्रदर्शित होगा.
- सूची में दिख रहे मकान नंबर (House No) पर क्लिक करने पर उस मकान नंबर के सभी निर्वाचकों का नाम एक साथ प्रदर्शित होगा, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं.
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वेबसाइट पर सभी के लिए उपलब्ध है लिस्ट
मुख्य निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोई भी राजनीतिक दल/सामाजिक कार्यकर्ता एवं आम लोग संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र अथवा किसी भी मतदान केंद्र की मतदाता सूची की पीडीएफ (pdf) प्रति आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं.
नाम देखने में दिक्कत हो, तो बीएलओ की मदद लें
जिन मतदाताओं को ऑनलाइन सूची देखने में असुविधा हो, उनके लिए मतदाता सूची की प्रिंट प्रतियां राज्य के सभी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं.
अन्य राज्यों में बस गये लोग, वहां अपना नाम चेक करें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जो मतदाता रोजगार या अन्य कारणों से राज्य से बाहर रहते हैं और वहां की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा चुके हैं, वे संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी अपना नाम देख सकते हैं.
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