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Political news : राज्य के पांच राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस

पंजीकृत दलों की सूची से नहीं हटाने के मामले में पक्ष रखने को कहा है

रांची.

चुनाव आयोग ने झारखंड के पांच राजनीतिक दलों को नोटिस भेज कर पंजीकृत दलों की सूची से नहीं हटाने के लिए पक्ष रखने को कहा है. हजारीबाग की आपका हमारा पार्टी, गिरिडीह का बहुजन सदन मोर्चा, पूर्वी सिंहभूम की झारखंड दिशाेम पार्टी, रांची की हम किसान पार्टी व झारखंड जनाधिकार पार्टी ने पिछले छह वर्षों से लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव और उप चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है. राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए आयोग के दिशा-निर्देशों में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उस दल को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जायेगा. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को उनके पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होते हैं. किसी भी बदलाव को बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करना अनिवार्य है.

शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष रखने को कहा गया

आयोग ने झारखंड के उक्त पांचों दलों को राजनीतिक दलों की सूची से हटाने के क्रम में अध्यक्ष व महासचिव को पार्टी की तरफ से शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष रखने के लिए कहा है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए 22 व 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी है. इस आशय की सूचना राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भी भेजी गयी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों से इस संबंध में ससमय वांछित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

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