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ईडी ने फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा पत्र, कहा- आप नहीं आये तो हम खुद आयेंगे आपके पास

ईडी ने पत्र में लिखा है कि इससे पहले आपको पत्र (समन) भेज कर सात दिनों का समय दिया गया था. इन सात दिनों में दो दिन के अंदर आपको उपयुक्त जगह बताने और बयान दर्ज कराने का समय दिया गया था.

रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पांच दिनों (16-20 जनवरी) का समय दिया है. इन पांच दिनों में दो दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने का कहा गया है. साथ ही चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आये तो इडी खुद उनके पास पहुंचेगा. प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र को समन समझने को कहा है. मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है. आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं. ईडी द्वारा भेजा गया समन कानून सम्मत है. आपको इसका अनुपालन करते हुए अपना बयान दर्ज कराना ही होगा.

ईडी ने पत्र में लिखा है कि इससे पहले आपको पत्र (समन) भेज कर सात दिनों का समय दिया गया था. इन सात दिनों में दो दिन के अंदर आपको उपयुक्त जगह बताने और बयान दर्ज कराने का समय दिया गया था. लेकिन आप ने प्रवर्तन निदेशालय पर दुर्भावना से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया. आपने कानून का पालन नहीं किया. आप इडी द्वारा भेजे गये कानून सम्मत समन का अनुपालन करें और दो दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने के लिए जगह और समय बतायें. समन का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में निदेशालय इसका अनुपालन कराने के लिए बाध्य होगा और आपका बयान दर्ज करने के लिए खुद ही आपके पास पहुंचेगा. ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था बनाये रखना आपकी जिम्मदारी है. इसलिए अपने ही स्तर से राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित निर्देश दें.

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ईडी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में विजय मदनलाल चौधरी सहित सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों का हवाला भी दिया है जिसमें समन का अनुपालन करने आदि का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि ईडी ने इससे पहले 29 दिसंबर को उन्हें पत्र भेजा था. इस पत्र को सातवां समन समझने और बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था. इडी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन खरीद बिक्री की जांच के दौरान बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के घर छापा मारा था. उसके घर से जमीन के दस्तावेज जब्त किये गये थे.

इस सिलसिले में ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ सूचनाएं साझा की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ईडी ने इस प्राथमिकी को इसीआइआर RNZO/25/23 दर्ज की. इसी प्राथमिकी की जांच के दौरान इडी ने मुख्यमंत्री को अगस्त से समन भेजना शुरू किया. मुख्यमंत्री की ओर से इडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए उन्हें हाइकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दी. लेकिन हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिली.

मुख्यमंत्री को कब-कब भेजा गया समन

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Prabhat Khabar News Desk
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