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Ranchi News : डोडा तस्कर को 15 साल की सजा

Updated at : 28 Mar 2025 12:32 AM (IST)
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Ranchi News : डोडा तस्कर को 15 साल की सजा

एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

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रांची. अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने 2000 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार तस्कर बिपिन राणा को 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. नामकुम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 27 अप्रैल 2021 को छापेमारी दल का गठन कर कोलाद गांव स्थित जंगल में छापेमारी की थी. वहां एक 12 चक्के ट्रक से 110 बोरा डोडा बरामद किया गया था, जिसका वजन 2000 किलो था. पुलिस को देख मौके से कई आरोपी भाग गये थे. पुलिस ने मामले में बिपिन राणा को गिरफ्तार किया था. गांजा के साथ पकड़े गये दोषी को 10 साल की सजा रांची. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने 23 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार दोषी बिजली राय (कमड़े, रातू निवासी) को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला वर्ष 2018 का है. मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने पांच अभियोजन गवाह पेश किये, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. बिजली राय को कोर्ट ने 24 मार्च को दोषी करार दिया था. इसके पूर्व वह जमानत पर था. दोषी करार दिये जाने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. अभियुक्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 23 किलो गांजा के साथ 26 अक्तूबर 2018 को गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHRAWAN KUMAR

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