court news : रामगढ़ के तिहरे हत्याकांड में पवन सिंह की फांसी की सजा 25 साल की कैद में बदली
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Sep 2024 12:25 AM
रामगढ़ की निचली अदालत ने 16 मार्च 2023 को आरपीएफ जवान को सुनायी थी फांसी की सजा
वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रामगढ़ जिला के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में तिहरे हत्याकांड में फांसी के सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील और राज्य सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाया है. जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही उसकी फांसी की सजा को 25 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया.
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर दायर अपील याचिका भी खंडपीठ ने खारिज कर दी. सजायाफ्ता आरपीएफ जवान रहे पवन कुमार सिंह ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर फांसी की सजा को चुनौती दी थी. रामगढ़ के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 16 मार्च 2023 को दोषी पाने के बाद आरोपी पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा सुनायी थी.यह है मामला :
बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में 17 अगस्त 2019 की रात पवन कुमार सिंह ने रेलकर्मी अशोक राम के परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और दो लोगों को जख्मी कर दिया था. पवन सिंह प्रतिदिन रेल कर्मी अशोक राम के घर दूध लेने जाता था. 17 अगस्त 2019 की रात 9:00 बजे वह अशोक राम के घर दूध लेने गया था. किसी बात पर विवाद होने पर उसने अशोक राम सहित उसके परिवार के पांच लोगों को गोली मार दी थी. गोली लगने से अशोक राम, पत्नी लीला देवी व गर्भवती पुत्री वर्षा देवी उर्फ मीना देवी की मौत हो गयी, जबकि पुत्री सुमन देवी व पुत्र संजय राम गंभीर रूप से घायल हो गये थे. जवान आरपीएफ के बैरक में जाकर हत्या में इस्तेमाल की गयी सरकारी पिस्टल को वहीं छोड़ कर भाग गया था. घटना में प्रयुक्त हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया था. फरार आरोपी को पुलिस ने 21 मार्च 2020 को बिहार के भोजपुर जिला के तरारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










