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Ranchi News : केस के अनुसंधान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य जुटायें : एडीजी

राज्य में नये आपराधिक कानून को लेकर समीक्षा बैठक

रांची. राज्य में नये आपराधिक कानून के परिप्रेक्ष्य में बुधवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता ने समीक्षा बैठक की. इसमें सभी जोनल आइजी, डीआइजी और जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. समीक्षा के दौरान पांच एजेंडे पर चर्चा की गयी. एडीजी ने केस के अनुसंधान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य संकलन करने का निर्देश दिया. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप का उपयोग करने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया. साथ ही सात वर्ष या उससे अधिक की सजा से जुड़े केस में निरीक्षण एवं वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन के लिए फोरेंसिक टीम को अविलंब घटनास्थल पर बुलाने, निर्धारित समय सीमा 60 एवं 90 दिन के भीतर केस का अनुसंधान पूर्ण करने का निर्देश भी दिया. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन जिला स्तर पर सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी क्षेत्रीय रेंज डीआइजी को दी गयी. डीआइजी निर्देश के अनुपालन की नियमित समीक्षा करेंगे. एडीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि सीसीटीएनएस में रियल टाइम एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा की इंट्री सुनिश्चित की जाये. बैठक में डीआइजी जैप कार्तिक एस, सीआइडी की डीआइजी संध्या रानी मेहता, एटीएस एसपी ऋषभ झा और पुलिस मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

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