रांची. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की शुक्रवार को दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिर हुए. दोनों मामलों में अदालत ने आरोपी बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठन (चार्जफ्रेम) किया. साथ ही दोनों मामले में गवाह को पेश करने के लिए अदालत ने 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है. एक मामला सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. आरोप है कि वर्ष 2017 में आरोपी बंधु तिर्की ने धार्मिक उन्माद फैलाने की मंशा से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बंधु तिर्की के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295- ए, 298 और 153- ए के तहत आरोप गठन किया है. जबकि दूसरे मामले में बंधु तिर्की के खिलाफ वर्ष 2010 में डोरंडा थाना में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में बंधु तिर्की के खिलाफ नाजायज मजमा लगाने के साथ-साथ संपत्ति की क्षति पहुंचाने और गाली- गलौज करने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को उसके खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया, जिसे आरोपी बंधु तिर्की ने स्वीकार नहीं किया और मामले में सुनवाई की मांग की.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है