शर्तों के साथ रिश्वत मामले के आरोपी को हाइकोर्ट से मिली जमानत
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 15 May 2020 11:14 PM
सीएम राहत कोष में 10,000 रुपये जमा करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व घर में रह कर सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की.
सीएम राहत कोष में 10,000 रुपये जमा करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व घर में रह कर सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की.
अदालत ने जमानत देने के साथ ही शर्त भी लगायी है. अदालत ने प्रार्थी को 10,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व घर में रह कर सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बताया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है. वह 26 जून 2019 से जेल में हैं. उन्हें कई गंभीर बीमारी है. कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी काजल कुमार षाड़ंगी ने जमानत याचिका दायर की थी. उन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अॉनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.
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