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Ranchi news : सीजीएल परीक्षा-2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी, आज फिर सुनवाई

मामला सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों की सीबीआइ से जांच कराने का

: मामला सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों की सीबीआइ से जांच कराने का

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल)-2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गयी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेएसएससी व हस्तक्षेपकर्ता का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. साथ ही सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगायी गयी रोक (अंतरिम आदेश) अगले आदेश तक जारी रही. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार तथा हस्तक्षेपकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व अधिवक्ता अमृतांस वत्स ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की गयी है. परीक्षा में पेपर लीक, पेपर का सील खुला होना, बड़ी संख्या में प्रश्नों को रिपीट करने जैसी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है.

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