Ranchi news : हाइकोर्ट ने सिविल कोर्ट धनबाद के अधिवक्ता को जारी समन पर लगायी रोक

Published by :DEEPESH KUMAR
Published at :25 Jul 2025 9:08 PM (IST)
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Ranchi news : हाइकोर्ट ने सिविल कोर्ट धनबाद के अधिवक्ता को जारी समन पर लगायी रोक

हाइकोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को जवाब हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश

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: हाइकोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को जवाब हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी. रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सिविल कोर्ट धनबाद के अधिवक्ता अग्निवा सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा जारी किये गये समन पर अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका का निबटारा होने तक प्रतिवादी याचिकाकर्ता को इसी तरह का कोई और नोटिस जारी नहीं करेंगे. अदालत ने अवलोकन किया कि एक वकील को, जो आरोपियों का बचाव कर रहा है, जांच अधिकारी द्वारा समन करना वास्तव में परेशान करने वाला है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच किसी भी प्रकार का संचार एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार होता है और इसे किसी भी जांच अधिकारी के सामने उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. प्रथम दृष्टया अदालत ने महसूस किया कि यह समन केवल विशेषाधिकार प्राप्त संचार का विवरण जानने के लिए जारी किया गया था, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया. अदालत ने रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

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