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आरआरडीए क्षेत्र में भवन निर्माण के पहले नक्शे की स्वीकृति अनिवार्य

Updated at : 13 Apr 2024 12:02 AM (IST)
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आरआरडीए क्षेत्र में भवन निर्माण के पहले नक्शे की स्वीकृति अनिवार्य

बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण को गैर कानूनी माना जायेगा.

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रांची. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) ने आम सूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि प्राधिकार के क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में भवन निर्माण करने से पूर्व नक्शे की स्वीकृति अनिवार्य है. बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण को गैर कानूनी माना जायेगा. साथ ही अनधिकृत निर्माण वाद दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी.

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