राजनीतिक दल या कारोबार से जुड़े व्यक्ति भी कर सकेंगे आवेदन
रांची. झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एक व सूचना आयुक्तों के छह रिक्त पदों के लिए फिर से आवेदन मांगा गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने इच्छुक योग्य व्यक्तियों से 26 नवंबर तक आवेदन देने को कहा है. इसके पूर्व 29 जून को इस संबंध में विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा गया था. इस बार के विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि जिनलोगों ने 29 जून के विज्ञापन के आलोक में आवेदन दिया है, उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तीन वर्षों या 65 वर्ष जो पहले हो, तब तक के लिए किया जायेगा. इन पदों के लिए जो अहर्ता तय किये गये हैं, उसके मुताबिक आवेदक विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान व अनुभव रखनेवाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति हों. संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ के विधान मंडल के सदस्य या कोई अन्य लाभ के पद पर कार्यरत तथा किसी राजनीतिक दल से जुड़े या किसी कारोबार से जुड़े व्यक्ति भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद लाभ का पद या व्यापार छोड़ना या बंद करना होगा.
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