Ranchi News : बायो मेडिकल कचरे के निष्पादन मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब

मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नर्सिंग होम व अस्पतालों से निकलनेवाले बायो मेडिकल कचरा के साइंटिफिक निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. मामले में राज्य सरकार व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्र�� बोर्ड की दलील में विरोधाभास को देखते हुए खंडपीठ जानना चाहा कि कहा-कहां बायो मेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए ट्रीटमेंट प्लांट संचालित है. किस-किस जिले में बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और वह फंक्शनल है या नहीं. इसको लेकर विस्तृत जवाब दायर करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश भंज देव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड ह्यूमेन राइट्स काॅन्फ्रेंस की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो के अस्पतालों व नर्सिंग होम से निकलनेवाले मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन की मांग की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










