झारखंड : पूर्व सीएम मधु कोड़ा सहित अन्य के मामले की स्पीडी ट्रायल पर प्रतिवादियों से मांगा जवाब
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Dec 2023 2:04 AM
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों व अन्य लोगों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गयी है.
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के स्पीडी ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद प्रार्थी की आइए याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने खंडपीठ को बताया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह, संजय चौधरी, विनोद कुमार सिन्हा व शौभिक चट्टोपाध्याय के खिलाफ दर्ज केस की त्वरित सुनवाई के लिए फ्रेश आइए याचिका दायर की है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों व अन्य लोगों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गयी है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की है. कुछ मामले में आरोपियों को सजा हो चुकी है. कई मामले की सुनवाई चल रही है. इडी ने भी जांच की है. प्रार्थी ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे जन प्रतिनिधियों व अन्य लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है. वहीं स्वत: संज्ञान से भी जनहित याचिका दर्ज है. सोमनाथ चटर्जी ने विधायक ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है. सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है.
Also Read: रांची : गोलीकांड के आरोपी चितरंजन समेत 11 के आर्म्स लाइसेंस हुए रद्द
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










