रांची : रांची नगर निगम ने नयी नियमावली बनायी है, जिसके तहत जानवरों को काटने के लिए मिनी स्लॉटर हाउस का भी लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत अब दुकानदारों कोमुर्गा और खस्सी के अलावा मछली, सुअर व भैंसा काटने के लिए मिनी स्लॉटर हाउस का लाइसेंस लेना होगा.यदिऐसा हुआ, तोबाजारसे खस्सी और मुर्गा की तरह मछलियां भी गायब हो जायेंगी.
रांची : दुकानें बंद, बेरोजगारी बढ़ी, मटन-चिकन महंगे
निगम के प्रावधानों के तहत मिनी स्लॉटर हाउस का लाइसेंस लेनेवाले दुकानदार को अपने भवन में साफ-सफाई की करनी होगी. साथ ही पशुओं के वेस्ट को डिस्पोज करने की भी पूरी व्यवस्था करनी होगी. ऐसे दुकानदारों को मीट की सप्लाई करने के लिए रेफ्रिजेरेटेड वैन की भी व्यवस्था करनी होगी.
बिना लाइसेंस पशु काटा, तो 20,000 रुपये का जुर्माना
नयी नियमावली के तहत जिन दुकानों को मांस बेचने का लाइसेंस दिया जायेगा, उन्हें केवल मांस बेचने की अनुमति होगी. वे किसी भी हाल में जानवर को काट नहीं सकेंगे. नयी नियमावली के तहत बिना निगम से लाइसेंस लिये मांस बेचने या पशु काटनेवाले दुकानदार से भारी जुर्माना वसूला जायेगा. पहले यह जुर्माना 2,000 रुपये था, जिसे बढ़ा कर 20,000 रुपये कर दिया गया है.
हिंदी और उर्दू में नियमावली बना कर जारी करे निगम
खस्सी-चिकन विक्रेता संघ की बैठक मंगलवार को रहमत काॅलोनी डोरंडा स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई. बैठक में मांस व मछली दुकानदारों के लिए नगर निगम द्वारा नियमावली बनाने का स्वागत किया गया. बैठक में संघ के अध्यक्ष प्रो रिजवान अली अंसारी ने कहा कि नगर निगम की जो नियमावली बनी है, वह अंगरेजी में है.
नगर निगम: लाइसेंस की व्यवस्था नहीं, हो रही कार्रवाई, मछली व मांस की दुकानें बंद करायी
निगम इसे हिंदी और उर्दू भाषा में प्रकाशित करे, ताकि संघ के सदस्य इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकें. वक्ताओं ने कहा कि पिछले 26 दिनों से जिस प्रकार से मीट व मुरगा दुकानों पर ताला लटक गया है. उससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. बैठक में रिजवान अली अंसारी, नईम आलम, रमजान कुरैशी, लोकाई कुरैशी, गंधोरी महतो, अतहर कुरैशी, कल्लू राम, गफ्फार मंसूरी, रियाज मंसूरी, जफर अंसारी, बाबू अंसारी आदि उपस्थित थे.