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उप्र सरकार की याचिका पर कोली को नोटिस

निठारी कांडनयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने निठारी कांड के मुजरिम सुरेंद्र कोली की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उप्र सरकार की याचिका पर सोमवार को कोली से जवाब तलब किया. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी […]

निठारी कांडनयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने निठारी कांड के मुजरिम सुरेंद्र कोली की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उप्र सरकार की याचिका पर सोमवार को कोली से जवाब तलब किया. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने कोली की दया याचिका के निबटारे में अत्यधिक विलंब के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया था. उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय रंपा हलदर की हत्या के जुर्म में कोली की मौत की सजा को इस साल 28 जनवरी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था. कोली को गाजियाबाद में सीबीआइ की विशेष अदालत ने 13 फरवरी, 2009 को मौत की सजा सुनायी थी. उच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया था. अदालत ने कोली की याचिका को भी इसके साथ ही संलग्न कर दिया था. दोनों ही याचिकाओं में कोली के सात साल से भी अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर उसकी मौत की सजा पर अमल की संवैधानिकता पर सवाल उठाये गये थे. रिंपा की हत्या का मामला दिसंबर, 2006 में प्रकाश में आया था जब निठारी के अनेक बच्चे एक-एक करके लापता हो गये थे और नोएडा स्थित कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर के कर्मचारी कोली के निवास के पास से कंकाल मिले थे.

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