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चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, जेडीयू के पूर्व सांसद को मिली जमानत

Updated at : 06 Dec 2019 5:13 PM (IST)
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चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, जेडीयू के पूर्व सांसद को मिली जमानत

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. इस मामले में आज न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सुनवाई पूरी की और लालू […]

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. इस मामले में आज न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सुनवाई पूरी की और लालू की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि अभी उन्होंने सीबीआई अदालत द्वारा दी गयी सजा की आधी अवधि न्यायिक हिरासत में पूरी नहीं की है. वहीं,हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में पूर्व जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को जमानत दी.

सीबीआई अदालत ने लालू को इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आइपी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी ए) के तहत सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है. अर्थात् इस मामले में लालू को कुल चौदह वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है. इस मामले की सुनवाई पिछली दो तारीखों से उच्च न्यायालय में द्वितीय पारी में शोकसभा के चलते नहीं हो सकी थी. लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 22 नवंबर को और फिर 29 नवंबर को दोपहर बाद होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के निधन के चलते द्वितीय पारी में न्यायालय में शोकसभा हुई और सुनवाई नहीं हो सकी थी.

सीबीआई ने इस मामले में पहले ही अपना जवाब न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया है, जिसमें उसने लालू को भ्रष्टाचार के इस मामले में जमानत दिये जाने का सख्त विरोध किया है. लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है. इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है. ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है. जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं. 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाये.

हालांकि, लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगायी गयी थी. अंततः आज हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील मान ली और लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में आठ नवंबर को लालू के वकीलों की दलील सुनी थी, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र एवं उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था. लालू चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज करा रहे हैं.

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