कैबिनेट की बैठक : कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, पर्यवेक्षिका के 75% पदों पर होगी सीधी नियुक्ति
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Sep 2019 8:52 AM
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रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत अब महिला पर्यवेक्षिका के 75 फीसदी पदों पर सीधी बहाली ली जायेगी. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उनकी बहाली होगी. वहीं 25 फीसदी पदों […]
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रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत अब महिला पर्यवेक्षिका के 75 फीसदी पदों पर सीधी बहाली ली जायेगी. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उनकी बहाली होगी.
वहीं 25 फीसदी पदों पर सीमित परीक्षा के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाअों को रखा जायेगा. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 25 फीसदी पदों पर पर्यवेक्षिकाअों को प्रोन्नति दी जायेगी. यह शर्त रखा गया है कि जो सेविका 10 साल तक निर्बाध रूप से सेवा पूरी कर ली है, वह सीमित परीक्षा में शामिल हो सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. अनारक्षित कोटे वालों के लिए पहली अगस्त को 45 साल व एसटी-एसी के लिए 50 साल की उम्र सीमा रखी गयी है.
अपर बाजार व श्रद्धानंद रोड हुआ कॉमर्शियल इलाका : राज्य मंत्रिपरिषद ने रांची मास्टर प्लान 2037 (अधिसूचित) में थोड़ा संशोधन किया है. इसके तहत अब अपर बाजार व श्रद्धानंद रोड क्षेत्र कॉमर्शियल हो जायेगा. यह क्षेत्र व्यवसायिक था, लेकिन गलती से मास्टर प्लान में यह आवासीय दर्ज हो गया था. ऐसे में इस पर संशोधन करते हुए इसे कॉमर्शियल कर दिया गया है.
किसानों को 185 रुपये बोनस देने के लिए 52 करोड़ की स्वीकृति : मंत्रिपरिषद ने खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए किसानों को धान अधिप्राप्ति पर 185 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने के लिए 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है.
खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. इसमें बोनस अलग से राज्य सरकार देगी. खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. इसके स्वरूप में संशोधन किया गया है.
भूतत्व निदेशालय के पुनर्गठन की स्वीकृति : खान व भूतत्व विभाग के अधीन वाले भूतत्व निदेशालय के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत अब प्रमंडल स्तर पर पांच कार्यालय व जिला स्तर पर 14 कार्यालय होंगे.
शिक्षक व समकक्ष के लिए 210 करोड़: सातवें पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने पर विश्वविद्यालय व उसके अधीन आने वाले महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व समकक्ष पदाधिकारियों के बकाया वेतन मद की राशि के लिए 210 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से लेने की स्वीकृति दी गयी है. यह राशि अग्रिम लेने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है. एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के पहले के वेतन व बढ़े वेतन के अंतर की यह राशि दी है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
चतरा के घिरीघाट में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन बन रहा है. इसके लिए करीब 32.82 लाख रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.
झारखंड-वनांचल आंदोलनकारी व जेपी आंदोलनकारियों को चिह्नित करने के लिए बनायी गयी कमेटी को छह माह का अवधि विस्तार दिया है.
रांची आइटीआइ बस स्टैंड से हेहल होते हुए संत फ्रांसिस स्कूल जानेवाली सड़क के लिए करीब 40.50 करोड़ की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति 2015 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत विदेश में काम करनेवाले श्रमिकों की मौत होने पर परिजन को एक मुश्त सहायता राशि 50 हजार रुपये दी जायेगी. इसके लिए परिजन की वार्षिक आय 72 हजार रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दो-दो महिला गृहरक्षकों की तैनाती की जायेगी. उन्हें विधि व्यवस्था बहाल करने के लिए वहां रखा जायेगा.
झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के कर्मियों को 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से छठवां वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति देने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति दी गयी़
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत संपोषित 57989.33 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनबाद शहरी जलापूर्ति फेज-2, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
करमाटांड़ का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर पर पड़ा
जामताड़ा जिला अंतर्गत प्रखंड व अंचल करमाटांड़ का नाम विद्यासागर करने व करमाटांड़ थाना का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर करने की स्वीकृति ़मिली. वहीं, मानकी, मुंडा, डाकुवा, ठीकेदार के लिए सम्मान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) के माध्यम से 21.07 करोड़ रुपये उपबंध करने की स्वीकृति दी गयी. गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल कार्यालय ठाकुरगंगटी के लिए 20 पद सृजित होंगे.
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