रांची : मनपसंद बीएड कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे विद्यार्थी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Sep 2019 5:04 AM
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रांची : राज्य के विद्यार्थी सत्र 2019-21 में अपनी इच्छानुसार बीएड कॉलेज का चयन कर नामांकन करा सकते हैं. नामांकन वही विद्यार्थी ले सकेंगे, जिनके नाम झारखंड संयुक्त परीक्षा पर्षद द्वारा राज्य सरकार व रांची विवि को काउंसेलिंग के लिए उपलब्ध कराये गये सीएमएल रैंकिंग में होंगे. नामांकन एक हफ्ता के अंदर ले लेना है. […]
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रांची : राज्य के विद्यार्थी सत्र 2019-21 में अपनी इच्छानुसार बीएड कॉलेज का चयन कर नामांकन करा सकते हैं. नामांकन वही विद्यार्थी ले सकेंगे, जिनके नाम झारखंड संयुक्त परीक्षा पर्षद द्वारा राज्य सरकार व रांची विवि को काउंसेलिंग के लिए उपलब्ध कराये गये सीएमएल रैंकिंग में होंगे. नामांकन एक हफ्ता के अंदर ले लेना है. रांची विवि द्वारा करायी गयी काउंसेलिंग में आवंटित सीटों पर जिन विद्यार्थियों ने नामांकन नहीं लिया है, वह अब इच्छानुसार कॉलेज का चयन कर नामांकन ले सकते हैं.
काउंसेलिंग में शामिल नहीं होनेवाले वह विद्यार्थी भी नामांकन ले सकेंगे, जिनके नाम मेरिट लिस्ट में हैं. राज्य सरकार ने इस बाबत बीएड कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य में कुल 136 बीएड कॉलेजों में 13600 सीटों के लिए रांची विवि द्वारा काउंसेलिंग की गयी थी.
इनमें विद्यार्थियों का नाम संबंधित कॉलेज में आवंटित किया गया था, लेकिन लगभग आठ हजार सीटें रिक्त रह गयीं. सीटें खाली रह जाने से बीएड कॉलेज संचालकों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. सरकार ने समीक्षा के बाद नामांकन में छूट दे दी है.
निजी बीएड कॉलेजों ने किया था आग्रह : निजी बीएड कॉलेज संचालकों ने सरकार से कहा कि कॉलेज स्ववित्त पोषित हैं अौर सीट रिक्त रहने के कारण संचालन में कठिनाई हो रही है. इस पर उच्च शिक्षा सचिव ने बैठक की.
बैठक में बताया गया कि सत्र 2019-21 में नामांकन में द्वितीय काउंसेलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेज अॉफ प्रोफेशनल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश सरकार तथा मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित न्यायादेश के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग ने विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया.
नामांकन के लिए सात दिन
उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सात दिनों के अंदर विद्यार्थी इच्छानुसार संबंधित बीएड कॉलेज में आवेदन दे कर नामांकन ले सकते हैं. अगर किसी विद्यार्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है, तो वे किसी अन्य महाविद्यालय में रिक्त सीट पर अपना नामांकन एक हफ्ता के भीतर करा सकते हैं. इसके लिए सीएमएल रैंकिंग का पालन करना आवश्यक होगा.
नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता के लिए संबंधित विवि के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. किसी स्तर पर गड़बड़ी पाये जाने पर विवि के प्रतिनिधि व संबंधित बीएड कॉलेज के प्राचार्य दोषी होंगे. सरकार ने रांची विवि को दायित्व दिया है कि राज्य के बीएड कॉलेज में नामांकन के प्रत्येक चरण की अद्यतन प्रतिवेदन सरकार को भेजेंगे.
विधि विभाग ने दी सहमति
विधि विभाग द्वारा दी गयी सहमति के आलोक में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए निर्देश जारी किये गये. इसके तहत पर्षद द्वारा तैयार 18663 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में से जिन विद्यार्थियों ने नामांकन करा लिया है, उन्हें छोड़ कर शेष विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट को वेटिंग लिस्ट मानते हुए मेरिट व राज्य सरकार के अद्यतन नियम का आरक्षण पालन करते हुए विद्यार्थी सीधे इच्छुक बीएड कॉलेज में कोटिवार रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन ले सकते हैं.
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