रांची : ढुल्लू पर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई : हाइकोर्ट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Aug 2019 9:44 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में बुधवार को धनबाद में भाजपा नेत्री से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने के मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद डीजीपी व धनबाद के एसएसपी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. […]
विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में बुधवार को धनबाद में भाजपा नेत्री से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने के मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद डीजीपी व धनबाद के एसएसपी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
अदालत ने पूछा कि जब पीड़िता ने नाै माह पूर्व ही ऑनलाइन एफआइआर भेज दी थी, तो आरोपी विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ अब तक नियमित एफआइआर क्यों नहीं दर्ज की गयी. इस बिंदु पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि आरोपी विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है. पीड़िता के साथ ढुल्लू महतो ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने (रेप का प्रयास) की कोशिश की थी. मामले में एसएसपी धनबाद से भी शिकायत की गयी थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद डीजीपी, महिला आयोग व मानवाधिकार आयोग को भी लिखित शिकायत दी गयी. अंत में 28 नवंबर 2018 को उन्होंने अॉनलाइन एफआइआर की. इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ नियमित एफआइआर दर्ज नहीं की गयी. पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है. ढुल्लू महतो पर पहले से 28 केस दर्ज हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




