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झारखंड के 225 प्लस टू शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द

रांची : राज्य के प्लस टू हाइस्कूल के 225 शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानांतरण रद्द करने संबंधित पत्र मंगलवार को जारी कर दिया. स्थानांतरण आदेश रद्द होने के साथ पूर्व में ट्रांसफर पर लगाया गया स्थगन पत्र भी निरस्त हो गया. शिक्षक अब पूर्व की भांति अपने […]

रांची : राज्य के प्लस टू हाइस्कूल के 225 शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानांतरण रद्द करने संबंधित पत्र मंगलवार को जारी कर दिया. स्थानांतरण आदेश रद्द होने के साथ पूर्व में ट्रांसफर पर लगाया गया स्थगन पत्र भी निरस्त हो गया. शिक्षक अब पूर्व की भांति अपने मूल विद्यालय में ही पठन-पाठन का कार्य करेंगे. शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव के आदेश के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द किया गया है.

जुलाई में दो अलग-अलग अधिसूचना से 225 प्लस टू शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था. 29 जुलाई को 175 व 31 जुलाई को 59 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था. दूसरे ट्रांसफर आदेश में पहले की विसंगति में सुधार भी किया गया था.
29 जुलाई को जारी पत्र में एक शिक्षक का दो-दो बार स्थानांतरण कर दिया गया था. ट्रांसफर का पत्र जारी होने के बाद तीन दिनों के अंदर शिक्षकों को नये विद्यालय में योगदान देने को कहा गया था. शिक्षकों ने योगदान भी दे दिया था.
इसके बाद शिक्षकों को फिर पुराने विद्यालय में योगदान देना पड़ा था. दो जुलाई को माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा ट्रांसफर आदेश को स्थगित करने का पत्र जारी किया गया. पत्र में कहा गया था कि शिक्षा मंत्री के अगले आदेश तक स्थानांतरण को स्थगित किया जाता है. अब शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया गया.
ट्रांसफर के आधार लेकर उठा था सवाल
शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर अपनायी गयी प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री ने जानकारी मांगी थी. प्लस टू शिक्षकों का संवर्ग राज्य स्तरीय है, इसके बाद भी शिक्षक को एक ही जिला के एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में ट्रांसफर कर दिया गया. ट्रांसफर में विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में नहीं रखा गया था. इन सब विसंगतियों को देख शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए इस पर जानकारी मांगी थी.
700 प्राइमरी शिक्षकों का ट्रांसफर भी नहीं हुआ
राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के 700 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए राज्य स्थापना समिति की बैठक हुई थी. बैठक में बाद आज तक ट्रांसफर आदेश जारी नहीं हुआ. जबकि तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक का स्थानांतरण भी हो गया.
  • शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद निदेशालय ने जारी पत्र
  • माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्थानांतरण आदेश को किया रद्द
  • शिक्षा मंत्री के अगले आदेश तक स्थगित किया था स्थानांतरण

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