रांची : जिला को पांच जोन में बांटकर होगा शिक्षकों का स्थानांतरण
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Aug 2019 8:58 AM (IST)
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रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के प्राथमिक से लेकर प्लस टू उच्च विद्यालय तक में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तैयार की गयी नियामवली की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी. पिछले सप्ताह कैबिनेट ने नियमावली को स्वीकृति दी थी. नियमावली में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिला को पांच जोन […]
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रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के प्राथमिक से लेकर प्लस टू उच्च विद्यालय तक में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तैयार की गयी नियामवली की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी. पिछले सप्ताह कैबिनेट ने नियमावली को स्वीकृति दी थी. नियमावली में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिला को पांच जोन में बांटा गया है.
शिक्षक एक जोन में अधिकतम पांच वर्ष सेवा दे सकते हैं. जोन एक में नगर निगम/नगर पंचायत एवं अन्य नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में स्थित विद्यालय, जोन दो में ऐसे पंचायत क्षेत्र के विद्यालय जिसमें प्रखंड मुख्यालय स्थित हैं. जोन तीन में प्रखंड पंचायत से पांच किमी की परिधि में स्थित विद्यालय, जोन चार में ऐसे विद्यालय जो राष्ट्रीय उच्च पथ/राज्य उच्च पथ एवं जिला पथ से आठ किलोमीटर की दूरी तक स्थित हो.
जोन पांच में दुर्गम अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यालय, जो जोन एक से चार में चिह्नित नहीं रखे गये हैं. स्थानांतरण को लेकर जोन का निर्धारण संबंधित जिला के द्वारा किया जायेगा. एक जोन में शिक्षक को सामान्य रूप से पांच वर्ष की सेवा देनी होगी. जोन एक में अगर कोई शिक्षक किसी कारणवश पांच वर्ष से अधिक रहते हैं, तो उन्हें आवास व परिवहन भत्ता का लाभ नहीं दिया जायेगा.
शिक्षक को जोन दो से लेकर पांच तक में एक टर्म से अधिक भी पदस्थापित किया जायेगा. प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय व उच्च विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा किया जायेगा, जबकि प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण राज्यस्तरीय स्थापना समिति द्वारा किया जायेगा.
एक विद्यालय में स्थानांतरण के लिए एक से अधिक शिक्षकों द्वारा आवेदन दिये जाने पर दिव्यांग शिक्षक को पहली प्राथमिकता दी जायेगी. इसके बाद जोन पांच के शिक्षक को द्वितीय प्राथमिकता मिलेगी. महिला शिक्षक थर्ड व पुरुष शिक्षक को अंतिम प्राथमिकता दी जायेगी. स्थानांतरण के शिक्षक ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे.
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