रांची : लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई
Updated at : 06 Jul 2019 2:49 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. सीबीआइ […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. सीबीआइ के शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दायर करने के लिए प्रार्थी को समय प्रदान कर दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी 2019 को लालू प्रसाद की ओर से एसएलपी दायर किया गया था. उस याचिका में भी लालू प्रसाद की अोर से आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया था. लालू प्रसाद की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
दोबारा फिर आधी सजा काटने का आधार बनाते हुए हाइकोर्ट में लालू की ओर से जमानत मांगी जा रही है, जो उचित नहीं है. प्रार्थी की जमानत याचिका जब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, वैसी स्थिति में हाइकोर्ट से भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरसी-64ए/96 के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है.
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