निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में कब बनेगी समिति: कोर्ट
Updated at : 10 May 2019 11:30 PM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के जमा करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार से जानना चाहा कि निवेशकों को पैसा वापस करने के तरीके पर विचार करने के लिए कब […]
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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के जमा करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार से जानना चाहा कि निवेशकों को पैसा वापस करने के तरीके पर विचार करने के लिए कब तक समिति बनायी जायेगी.
समिति बनाने के लिए सरकार को खंडपीठ ने अंतिम मौका दिया. खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस तरह की समिति बनाने का निर्देश दिया है. यह समिति सेबी व दूसरी वित्तीय संस्थानों के साथ सलाह कर निवेशकों को पैसे वापस कराने के तरीके पर विचार करेगी.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि अब इस मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता ही पक्ष रखें. अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी. इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त की गयी है.
इन संपत्तियों से निवेशकों का पैसा किस तरह वापस किया जायेगा, इसके लिए सेबी ने प्रावधान किया है. उल्लेखनीय है कि अभिकर्ता निवेशक संघ व अन्य संस्थाओं की ओर से जनहित याचिका दायर कर निवेशकों की जमा राशि वापस कराने की मांग की है. पूर्व में हाइकोर्ट के आदेश पर चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी की जांच सीबीआइ कर रही है.
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