रांची : राहुल गांधी के बयान मामले में गवाही दर्ज
Updated at : 30 Apr 2019 8:49 AM (IST)
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कुमार विपुल की अदालत में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादास्पद बयान मामले में इन्क्वायरी विटनेस (जांच साक्ष्य) के तहत शिकायतकर्ता की अोर से आनंद मोदी की गवाही दर्ज की गयी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की है. गौरतलब है कि शिकायतकर्ता प्रदीप […]
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कुमार विपुल की अदालत में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादास्पद बयान मामले में इन्क्वायरी विटनेस (जांच साक्ष्य) के तहत शिकायतकर्ता की अोर से आनंद मोदी की गवाही दर्ज की गयी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की है. गौरतलब है कि शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी की अोर से मामले में अदालत में शिकायतवाद संख्या 1993/19 दर्ज कराया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में सभी मोदी को चोर कहा था.
दो मार्च 2019 को कांग्रेस पार्टी की अोर से रांची के मोरहाबादी मैदान में उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था. इसमें अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि अब चार साल से अच्छे दिन आयेंगे का नारा बदलकर चौकीदार चोर हो गया है. एक चौकीदार ने सारे चौकीदार को बदनाम कर दिया. अब चौकीदार भी नारा बदलने को कह रहे हैं.
देश का चौकीदार चोर है. आपने नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में सुना है. नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं आखिर सारे मोदी चोर क्यों है? शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल के बयान से सारे मोदी खानदान व मुझे पीड़ा हुई है. शिकायतकर्ता ने तीन मार्च 2019 को लीगल नोटिस जारी कर राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था पर उन्होंने माफी नहीं मांगी.
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