रांची : पांच जिलों के एडीपीओ के वेतन पर लगायी रोक

Updated at : 26 Apr 2019 9:23 AM (IST)
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रांची : पांच जिलों के एडीपीओ के वेतन पर लगायी रोक

रांची : शिक्षा परियोजना के पांच जिलों के एडीपीओ (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी) के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने इस बाबत संबंधित जिला के शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेज दिया है. इसके साथ ही पलामू, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, साहेबगंज जिला के एडीपीओ समेत कंप्यूटर ऑपरेटर, बीपीओ का […]

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रांची : शिक्षा परियोजना के पांच जिलों के एडीपीओ (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी) के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने इस बाबत संबंधित जिला के शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेज दिया है.
इसके साथ ही पलामू, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, साहेबगंज जिला के एडीपीओ समेत कंप्यूटर ऑपरेटर, बीपीओ का भी वेतन रोक दिया गया है. परियोजना निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इन जिलों में वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 के विद्यालयों के नामांकन लिस्ट अपग्रेड करने का 95 फीसदी कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया स्थगित रहेगी.
इस बाबत परियोजना द्वारा पूर्व में भी संबंधित जिला को पत्र भेजा गया था. परियोजना द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद भी इन जिलों के कई प्रखंडों में लिस्ट अपग्रेड करने का कार्य काफी धीमा है. संबंधित पदाधिकारी व कर्मी कार्य को लेकर गंभीर नहीं हैं.
छात्रवृत्ति के लिए जिलों से मांगे गये नाम
स्वामी विवेकानंद नि:शक्त योजना के तहत सभी जिलों से निबंधित दिव्यांग विद्यार्थियों के नाम मांगे गये हैं. राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. कक्षा एक से 12वीं में अध्ययनरत अथवा विद्यालय से बाहर रह गये छह से 18 वर्ष के दिव्यांग, जो निबंधित हैं, उनका नाम देने को कहा गया है. सभी जिलों को 15 मई तक राज्य परियोजना कार्यालय को नाम भेजने को कहा गया है. नाम भेजने के लिए फाॅर्मेट भी जारी किया गया है.
प्रोन्नति के लिए नाम जारी, 30 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
जिले के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नाम प्रकाशित कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक रांची की वेबसाइट www.dseranchi.com पर औपबंधिक वरीयता लिस्ट जारी कर दिया गया है.
प्रोन्नति को लेकर जारी नाम पर अगर किसी शिक्षक को आपत्ति है तो वे 30 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अगर किसी शिक्षक का नाम छूट गया है तो वे प्रपत्र ए में व्ययन पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा 30 अप्रैल तक प्रपत्र जमा कर सकते हैं. प्रोन्नति को लेकर जारी लिस्ट में अगर किसी शिक्षक के कॉलम में कोई त्रुटि रह गयी हो तो वे सुधार के लिए प्रपत्र बी जमा कर सकते हैं. इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी किया जायेगा.
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