रांची : चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त कराने के लिए एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. एडीजी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य से बाहर दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में योगदान देने और लोकसभा चुनाव तक झारखंड में छुट्टी लेकर या किसी और वजह से आने पर चुनाव आयोग ने रोक लगायी है.
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आयोग का आदेश रद्द कराने हाइकोर्ट पहुंचे अनुराग गुप्ता
रांची : चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त कराने के लिए एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. एडीजी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य से बाहर दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में योगदान देने और लोकसभा चुनाव तक झारखंड में छुट्टी लेकर या किसी और वजह […]
इसे निरस्त किया जाये. याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
साथ ही पूछा कि किस आधार पर प्रार्थी को लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया गया है.
शपथ पत्र के माध्यम से इसका जवाब दायर करें. वहीं राज्य सरकार को प्रार्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. हालांकि चुनाव आयोग के आदेश पर अदालत ने अंतरिम रोक नहीं लगायी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि 18 मार्च को चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड भवन (दिल्ली) स्थित स्थानिक आयुक्त के यहां योगदान देने और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी परिस्थिति में झारखंड नहीं लाैटने काे कहा था. आदर्श चुनाव अाचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह का आदेश देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है.
उन्होंने आयोग के अादेश को निरस्त करने का आग्रह किया. अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने चुनाव आयोग का पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि चुनाव अायोग के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर एडीजी अनुराग गुप्ता को दिल्ली में योगदान देने का निर्देश दिया था.
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