रांची : शादी, सार्वजनिक, धार्मिक व राजनीतिक रैली में फायरिंग की तो कार्रवाई
Updated at : 11 Apr 2019 8:59 AM (IST)
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रांची : लाइसेंसी हथियार से शादी-विवाह, सार्वजनिक व धार्मिक समारोह और राजनीतिक रैली में फायरिंग करने पर रोक लगा दी गयी है. ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी. रांची डीसी राय महिमापत रे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश में सरकारके गृह विभाग व […]
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रांची : लाइसेंसी हथियार से शादी-विवाह, सार्वजनिक व धार्मिक समारोह और राजनीतिक रैली में फायरिंग करने पर रोक लगा दी गयी है. ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
रांची डीसी राय महिमापत रे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश में सरकारके गृह विभाग व दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि शादी-विवाह, सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों की रैली, प्रदर्शन में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग नहीं की जा सकती. ऐसा करना अपराध है. डीसी ने एसएसपी, थाना और ओपी प्रभारी को इसका पालन करने का आदेश दिया है.
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