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रांची :पंप सेट का पैसा कंपनी के खाते में देने का निर्देश

Updated at : 04 Mar 2019 7:59 AM (IST)
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रांची :पंप सेट का पैसा कंपनी के खाते में देने का निर्देश

भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा कई जिलों में वितरकों के खाते में दी जा रही है राशि रांची : किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे पंप सेट व एचडीपीइ पाइप की राशि भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा वितरकों के खाते में दी जा रही है. भूमि संरक्षण निदेशालय ने इस मामले में विभाग से अनुमति लेकर कंपनी […]

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भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा कई जिलों में वितरकों के खाते में दी जा रही है राशि

रांची : किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे पंप सेट व एचडीपीइ पाइप की राशि भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा वितरकों के खाते में दी जा रही है. भूमि संरक्षण निदेशालय ने इस मामले में विभाग से अनुमति लेकर कंपनी के खाते में पैसा डालने का निर्देश सभी जिलों के पदाधिकारियों को दिया है. हजारीबाग के सहायक निदेशक सर्वे, भूमि संरक्षण द्वारा मांगी गयी जानकारी के आलोक में यह पत्र जारी किया गया है.

यह करीब 70 करोड़ रुपये की स्कीम है. इस स्कीम के तहत किसानों को पंप सेट व एचडीपीइ पाइप देने के लिए कंपनी को सूचीबद्ध नहीं किया गया है. निदेशालय ने पंप का पावर और पाइप की गुणवत्ता निर्धारित कर दी है. इसी अाधार पर किसान अपनी पसंद के पंप सेट और पाइप खरीद सकते हैं.

पाइप की गुणवत्ता को लेकर कई जिलों में शिकायत : वितरकों द्वारा की गयी पाइप की आपूर्ति की गुणवत्ता को लेकर कई जिलों में शिकायत की गयी है.

इसमें कहा गया है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले पाइप नहीं दिये जा रहे हैं. कहीं-कहीं तो पाइप की लंबाई भी पूरी नहीं दी जा रही है. 25 हजार रुपये की स्कीम में सरकार 90 फीसदी अनुदान दे रही है. इसमें आठ से 10 हजार रुपये का पाइप लगता है.

अब सूचीबद्ध नहीं हो रहीं कंपनियां : किसानों को पंप सेट और पाइप उपलब्ध कराने के लिए किसी कंपनी को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है. भूमि संरक्षण निदेशालय की तकनीकी कमेटी ने पंप सेट के पावर और पाइप की गुणवत्ता तय कर दी है. इसी गुणवत्ता के आधार पर किसानों को आपूर्ति करनी है. राज्य सरकार ने राज्यादेश में राशि भुगतान के स्वरूप तय किये हैं.

इसके अनुसार सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल व कृषक समूहों को अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी. बैंक ऋण से खरीदे गये पंप सेट और पाइप की राशि के अनुदान का हिस्सा बैंक के खाते में जायेगा. इसके अतिरिक्त छोटे और सीमांत कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, महिला सखी मंडल, कृषक समूह के लिखित अनुरोध पर कंपनी के माध्यम से पंप सेट एवं पाइप क्रय करने पर संबंधित कंपनी के बैंक खाते में अनुदान की राशि दी जायेगी.

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