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रांची : सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो 1950 नंबर पर करें डायल

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन रांची : चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक किया है. चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर भारत का कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है. मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने का […]

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन
रांची : चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक किया है. चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर भारत का कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है. मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने का अर्थ है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं. आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है. मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर तुरंत उसे जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने या चुनाव आयोग से संबंधित किसी भी अन्य शिकायतों के लिए 1950 नंबर पर डायल कर सकते हैं. सुबह नौ से रात नौ बजे के बीच कभी भी इस नंबर पर फोन लगा कर अपनी शिकायत कर सकते हैं.
राज्य के किसी भी जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करने पर फोन उसी जिले के कॉल सेंटर से उठाया जायेगा. शिकायतकर्ता की समस्या दर्ज करने के बाद कॉल सेंटर द्वारा एक नंबर भी प्रदान किया जायेगा. उस नंबर की सहायता से शिकायतकर्ता समस्या के निवारण के लिए किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ले सकता है.
मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर भी इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इआरओ पोर्टल खोल दिया है. नाम जुड़वाने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से दे सकते हैं.
कैसे खोजें अपना नाम : मतदाता सूची में नाम खोजना बहुत आसान है. नाम खोजने के लिए वेबसाइट eci.gov.in पर जायें. वहां अापको अपना नाम वोटर लिस्ट में खोजने का आॅप्शन नजर आयेगा.
उस पर क्लिक करते ही अापका नाम, उम्र, पिता या पति का नाम, राज्य, जिला और विधानसभा का नाम पूछा जायेगा. इतनी जानकारी देते ही मतदाता सूची से आपका नाम स्क्रीन पर आ जायेगा. अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो स्क्रीन पर आपको बताया जायेगा कि नाम नहीं मिे.
बीएलओ न मिले, तो ऑनलाइन या एसडीओ कार्यालय में दें आवेदन : मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर बीएलओ का इंतजार करने या उसे खोजने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति घर बैठे मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है.
नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाना होगा. वेबसाइट के खुलते ही फॉर्म-6, 6 ए, 7, 7 ए व फॉर्म 8 से संबंधित बॉक्स आयेगा. आपको नाम दर्ज कराना है तो फॉर्म-6 वाले बॉक्स में क्रशर ले जाकर क्लिक करें या मतदाता सूची में सुधार करना है तो फॉर्म 8 पर क्रशर को ले जाकर क्लिक करें.
यह बॉक्स खुल जायेगा और संबंधित आवेदन का फॉर्मेट दिखायी देगा. उसमें दिख रहे आवेदन को भर कर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें. सबमिट करते ही आपका आवेदन संबंधित जिले को चला जायेगा. इसके अलावा एसडीओ कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा किया जा सकता है. फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र हाथों से भर कर एसडीओ कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

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