चारा घोटाले मामला : डॉ जगन्नाथ मिश्र को बरी करने के फैसले को सीबीआइ ने दी चुनौती
Updated at : 07 Feb 2019 7:13 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित चार आरोपियों को बरी करने संबंधी फैसले को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी सीबीआइ को याचिका की […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित चार आरोपियों को बरी करने संबंधी फैसले को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी सीबीआइ को याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीआइ ने अपील याचिका दायर की है.
चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र, तत्कालीन आयकर आयुक्त अदिप्त चंद्र चाैधरी, पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद व ध्रुव भगत को सीबीआइ की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था. सीबीआइ ने उक्त फैसले को हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाैती दी है.
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